कर मुक्त आय के 11 उदाहरण

कर मुक्त आय से आशय ऐसी आय से लगाया जाता है जिन पर आयकर नहीं लगाया जाता है। कुछ आये ऐसी होती है जो पूर्णतया करमुक्त होती है। वे कुल आय में नहीं जोड़ी जाती है। कुछ आय अंशतया कर-मुक्त होती है जो कुल आय में तो जोड़ी जाती है परन्तु बाद में उन पर आयकर की औसत दर से छूट दी जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में ऐसी आयो का उल्लेख किया गया है जिन्हें न तो करदाता की आय में जोड़ा जाता है और न ही उन पर कर लगाया जाता है। ऐसी आयों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-

  1. सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त
  2. अनिवासी करदाता के लिए कर मुक्त
  3. गैर-नागरिक करदाताओं के लिए कर-मुक्त
  4. कुछ करदाताओं द्वारा अर्जित आयों को कर-मुक्ति

संस्थाओं हेतु कर मुक्त आय

निम्नलिखित आये कर मुक्त आय होगी-

  1. स्थानीय निकाय जैसे – नगरपालिका, ग्राम पंचायत, नगर महापालिका की आय।
  2. अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन की आय।
  3. भारत में स्थापित एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित समाचार अभिकरणों की आय।
  4. पेशेवर संस्थाओं की आय।
  5. सैनिक कल्याणार्थ स्थापित रेजिमेन्ट कोष या गैर-सार्वजनिक कोष की आय।
  6. कार्मिक या आश्रित कल्याण कोष की आय।
  7. भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य किसी बीमा संस्थान द्वारा गठित पेंशन कोष की आय।
  8. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित खादी एवं ग्रामोद्योगों की आय।
  9. खादी एवं ग्राम उद्योग परिषदों की आय।
  10. लोक धार्मिक या पुण्यार्थ निधि हेतु गठित कानूनी संस्था की आय।
  1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आय।
  2. क्षेत्रीय परियोजनाओं हेतु गठित सार्क कोष की आय।
  3. विशेष पुण्यार्थ कोषो/ प्रन्यासों/ संस्थाओं की आय।
  4. सेबी के साथ पंजीकृत पारस्परिक निधि की आय।
  5. अधिसूचित विनियोगकर्ता संरक्षण कोष की आय।
  6. लघु उद्योग साख प्रत्याभूति निधि प्रन्यास की आय।
  7. साहसिक पूँजी कम्पनी की आय।
  8. जोखिम पूँजी कोष की आय।
  9. आधार संरचना पूँजी निधि की आय।
  10. पंजीयत श्रम संघों की आय।
  11. भविष्य निधियों की अर्जित आय।
  12. कर्मचारी राज्य बीमा निधि की आय।

कार्मिकों के लिए करमुक्त आयें

कार्मिकों के लिए निम्नलिखित आयें कर मुक्त होती हैं।

  1. कार्मिक को दी जाने वाली यात्रा सम्बन्धी रियायत।
  2. कार्मिक द्वारा विदेश में प्राप्त किये गये अनुलाभ अथवा भत्ते।
  3. अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी।
  4. पेंशन की एकमुश्त राशि।
  5. अवकाश वेतन अथवा अर्जित अवकाश का नकद।
  6. मुआवजा (क्षतिपूर्ति)।
  7. लोक क्षेत्र की कम्पनियों या स्थानीय निकाय के सेविवर्गीय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ।
  8. अनुलाभ के मूल्य पर नियोजक द्वारा कर का भुगतान।
  9. कानूनी भविष्य निधि से शोधन।
  10. मान्य सुपरऐनुएशन विधि में से शोधन।

सांसदों के लिए कर मुक्त आयें

धारा 17 के अन्तर्गत सासदों की निम्नलिखित आये करमुक्त होती है-

  1. संसद सदस्य द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ता।
  2. संसद सदस्य नियमावली, 1986 के अधीन संसद द्वारा प्राप्त कोई भत्ता।
  3. राज्य विधानसभा द्वारा बनाये गये किसी अधिनियन या नियम के अधीन किसी राज्य विधानसभा की अपनी सदस्यता के कारण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई क्षेत्र भत्ता।
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